कोर्ट ने ट्रैवल एजेंसी को 55,000 रुपये, ब्याज और मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया.

उन्मेष गुजराथी
स्प्राउट्स एक्सक्लूसिव

पुणे जिला उपभोक्ता अदालत (Pune District Consumer Court) ने केसरी टूर्स (Kesari Tours) को उपभोक्ता मंगेश ससाने (Mangesh Sasane) लिए ब्याज सहित रिफंड जारी करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है.

मंगेश ससाने ने अपने हनीमून के लिए केसरी ट्रैवल्स में 55 हजार रुपए जमा कर शिमला, कुल्लू और मनाली का ट्रिप बुक किया था. लेकिन जब ट्रिप से आठ दिन पहले ससाने की दादी का निधन हो गया, तो उन्होंने ट्रैवल एजेंसी से संबंधित ट्रिप की बुकिंग रद्द करने और बाद की तारीख में पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया. हालांकि, केसरी टूर्स ने उनकी बुकिंग वापस लेने, ट्रिप को पुनर्निर्धारित करने या रिफंड जारी करने से इनकार कर दिया. इसलिए, ग्राहक को अपने वकील के माध्यम से फोरम का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

उपभोक्ता अदालत ने केसरी टूर्स को ट्रिप के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए 55,000 रुपये, 9 प्रतिशत ब्याज और मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. आदेश फोरम के अध्यक्ष उमेश खैबिकर (Umesh Khaibikar), सदस्य क्षितिजा कुलकर्णी (Kshitija Kulkarni) और सदस्य संगीता देशमुख (Sangeeta Deshmukh) द्वारा जारी किया गया.